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Directorate General of Foreign Trade

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई

गेहूं के फर्जी निर्यात की जांच कर सकती है सीबीआई : अब गेहूं निर्यात से पहले कागजों का होगा भौतिक सत्यापन

नई दिल्ली। गेहूं के निर्यात में हो रही धांधली पर
विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) (Directorate General of Foreign Trade (DGFT)) ने बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि गेहूं निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने से पहले उसके कागजातों का भौतिक सत्यापन होगा। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर इसकी शुरुआत हो रही है। अब देश बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के साथ विदेशी बैंक के साथ हुई बातचीत की तारीख भी बतानी होगी। किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। डीजीएफटी ने कहा कि सरकार ने 13 मई को गेंहू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उसके पहले जिन निर्यातकों ने एलओसी हांसिल किया है। वे गेहूं का निर्यात कर पाएंगे।

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जरूरत होने पर पेशेवर एजेंसी से ली जाएगी मदद

- डीजीएफटी ने कहा है कि निर्यातकों को मंजूरी मिली हो, या मंजूरी प्रक्रिया में चल रहे हों। दोनों की स्थितियों में निर्यातकों के कागजातों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और जरूरत हुई तो पेशेवर एजेंसी की मदद ली जाएगी। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से भी कराई जाएगी। और इसमें बैंकर गलत पाए गए तो उन पर कार्यवाई की जाएगी।

चावल निर्यात पर नहीं होगी पाबंदी : सरकार

- बढ़ती महंगाई के चलते आशंका जताई जा रही थी कि गेहूं के बाद चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में चावल गोदामों में और निजी व्यापारियों के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। घरेलू स्तर पर चावल के दाम भी नियंत्रण में हैं। इसलिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर सख्ती के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार चावल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा।

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चावल कारोबारियों ने रोके सौदे

- गेहूं व चीनी के निर्यात पर सख्ती देख चावल कारोबारियों ने भी विदेश से होने वाले सौदे रोक दिए हैं। आंशका जताई जा रही थी कि गेहूं व चीनी के बाद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चावल निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। सरकार के इस निर्णय के बाद चावल कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। ------ लोकेन्द्र नरवार
आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को अब देना होगा गुणवत्ता प्रमाण पत्र

आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को अब देना होगा गुणवत्ता प्रमाण पत्र

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अब आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (Export Inspection Council - EIC) से गुणवत्ता प्रमाण पत्र की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही आटा, मैदा और सूजी का निर्यात किया जा सकेगा। बता दें कि बीते 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध (Wheat Export Ban) लगा दिया था। जिसके बाद आटा, मैदा और सूजी के भाव बढ़ने लगे गए हैं। भाव बढ़ने के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो सकती है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रमाणित संस्था से गुणवत्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है।


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खाने-पीने का सामान हुआ महंगा

- खाद्य वस्तुओं पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गत 12 जुलाई को विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी - DGFT - Directorate General of Foreign Trade) ने आटा, मैदा व सूजी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। जिससे घरेलू बाजार में भी कीमतें बढीं। आज स्थिति ऐसी है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कीमतें थम नहीं रहीं। नमक, चावल, डाल सहित तमाम खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रहीं हैं।

यह महंगाई पर काबू पाने का एक और प्रयोग

- केन्द्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए यह प्रयोग किया है। इस प्रयोग के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ती महंगाई पर कुछ हद तक राहत मिलेगी। यहिं वजह है कि सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर शिकंजा कसा है।


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अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश भी होगी अनिवार्य - सोमवार को डीजीएफटी ने कहा, ‘निर्यात नीति या गेहूं का आटा, मैदा, सूजी (रवा या सिरगी), साबुत आटा जैसी सामग्रीयां नियंत्रणमुक्त हैं। साथ ही निर्यात के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश की जरूरत होगी। आईएमसी द्वारा अनुमोदित सभी निर्यात की अनुमति दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में निर्यात निरीक्षण परिषद या ईआईसी (Export Inspection Council - EIC) (निर्यात निरीक्षण एजेंसी) द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही दी जाएगी।